Gomasta Registration Liecence Instruction
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पात्रता मानदंड:
- दुकान यदि स्थापना अधिनियम (छत्तीसगढ़ दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम 1958, नं -25) के तहत पंजीकृत नहीं है तो दुकान और उसकी स्थापना का पंजीकरण जरुरी है
- गोमस्ता लाइसेंस किसी भी दुकान और उसकी स्थापना के लिए जरूरी है .
संलग्न-पत्रादि:
- साझेदारी व्यापार है, तो भागीदारी दस्तावेजों की आवश्यकता है.
- यदि दुकान या स्थापना खाद्या पदार्थ उत्पादन मार्केटिंग और बिक्री आधारित है तो मालिक को जमा करना अनिवार्य है खाद्य पंजीकरण प्रमाण पत्र(खाद्य सुरक्षा एवं मानव अधिनियम २००६ के अंतर्गत).
- यदि दुकान या स्थापना आवेदक का नहीं है तो किराए की रसीद प्रस्तुत करना है.
- यदि दुकान या स्थापना आवेदक का है तो पिछले वर्ष की सम्पति कर की रसीद अनुलग्न करना है
- व्यापार की नवीनतम रसीद की आवश्यकता है
- यदि दुकान या स्थापना का शुल्क ऑनलाइन जमा किया गया है तो बैंक भुगतान का ऑनलाइन रसीद अनुलग्न करे
- यदि दुकान या स्थापना का शुल्क निगम कार्यालय में जमा किया गया है तो उसकी रसीद अनुलग्न करे
शुल्क विवरण:
30.00/-
- दुकान में कार्यरत श्रमिक की शंख्या के आधार पर निम्नाकित शुल्क का निरधारण किया जाएगा
a. 100/- यदि श्रमिक कार्यरत नही है
b. 150/-यदि १-३ श्रमिक कार्यरत है.
c. 200/- यदि ४-९ श्रमिक कार्यरत है.
d. 250/- यदि ९ से अधिक श्रमिक कार्यरत है
- यदि नयी स्थापना की गयी है और १ माह के अन्दर उसका पंजीयन नहीं हुआ है तो दण्ड स्वरुप निम्नाकित शुल्क देय होगा-
a.3 महीने के भीतर हैं - वार्षिक लाइसेंस दर 10% हो जाएगा
b. 6 महीने के भीतर हैं - वार्षिक लाइसेंस दर 20% हो जाएगा
c.9 महीनों के भीतर हैं - वार्षिक लाइसेंस दर 30% हो जाएगा
d. अधिक से अधिक 9 महीने हैं - वार्षिक लाइसेंस दर 50% होगा.
प्रमाण पत्र जारी होने की अनुमानित तिथि :
- समान्यतः आवेदन करने के १५ दिनों के अन्दर कोई भी प्रतिक्रिया दी जाएगी
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