camp-अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र
क्रम सं दस्तावेज़ प्रकार सहायक दस्तावेज अनिवार्य प्रारूप
1 निवास का प्रमाण अनैच्छिक प्रवजन का आदेश नहीं
घर या भूमि का दस्तावेज़
जन्म प्रमाण पत्र
जन्म सुचना प्रपत्र
पिता / अभिभावक की सेवा प्रमाण पत्र / पहचान पत्र
बिजली का बिल
मूल निवासी प्रमाण पत्र
राशन कार्ड
वार्ड सदस्य, स्थानीय विधायक / सांसद से प्रमाण पत्र
2 शपथ पत्र शपथ पत्र हाँ
3 आय प्रमाण अन्य हाँ
आवेदन प्रपत्र
नियोक्ता का आय प्रमाण पत्र/फार्म १६
पटवारी/सरपंच/पार्षद से प्रमाण पत्र
भूमि/घर से आय
राशन कार्ड
4 अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण अधिकार अभिलेख हाँ
असमर्थता / अनुपलब्धता का प्रमाण
जमाबंदी
दाखिल / ख़ारिज पंजी
पिता / अभिभावक की सेवा प्रमाण पत्र / पहचान पत्र
पिता का अ.पि.व. प्रमाण पत्र
प्राथमिक स्कूल शिक्षा के प्रमाण पत्र के लिए स्थानांतरण
मिसल
शैक्षणिक प्रमाण - पत्र
सरपंच / पार्षद से ओबीसी प्रमाणपत्र
१९३१ का जनगणना पंजी
१९५९ का नागरिक पंजी
5 वंशावली वंशावली नहीं
वंशावली १
वंशावली २
वंशावली ३
वंशावली ४
6 ग्राम सभा प्रस्ताव(ग्रामीण क्षेत्र के निवासी के लिए) ग्राम सभा प्रस्ताव(ग्रामीण क्षेत्र के निवासी के लिए) नहीं
7 मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000(क्रमांक २६-सन २००० की धारा ६७ के अधीन छ. ग. राज्य संवर्ग आबंटन ) का प्रमाण मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम २००(क्रमांक २६-सन २००० की धारा ६७ के अधीन छ. ग. राज्य संवर्ग आबंटन ) का प्रमाण नहीं
OBC Certificate instruction
समान्य निर्देश

योग्यता :

  1. आवेदक छत्तीसगढ़ का नागरिक होना चाहिए और वह या उसके माता पिता 1985 के बाद से छत्तीसगढ़ के स्थायी निवासी हो .
  2. जहा वह रह रहा है , वहां का सामान्य निवासी हो.
  3. आवेदक अ.पि.व. समुदाय या वर्ग के अंतर्गत आता हो.
  4. पहचान पत्र .
  5. आवेदक क्रीमी लेयर की श्रेणी में नहीं आना चाहिए .

आवश्यक दस्तावेज़

  1. नागरिकता के लिए .
  2. स्थाई निवास के लिए .
  3. अस्थाई निवास के लिए.
  4. श्रेणी(अ.पि.व.) पहचान .
  5. पहचान के लिए.
  6. क्रीमी लेयर के लिए

शुल्क विवरण :

  • रु. 30.00

प्रमाण पत्र जारी होने की अनुमानित तिथि :

  • समान्यतः आवेदन करने के उपरांत १५ दिनों के अन्दर प्रमाण पत्र जरी कर दिया जायेगा .